PM Kisan Mandhan Yojana 2023: –प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी किसानों को उनके बुढ़ापे के समय आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ऐसे किसान जिन्होंने अपना पूरा जीवन फसल उगाने, खेती बारी करने में व्यतीत कर दिया है उन्हें वृद्ध अवस्था में (60 साल पूरे होने पर) सरकार द्वारा पेंशन की व्यवस्था की गई है।योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है इसमें किसान को अपने पेंशन का प्रीमियम खुद से नहीं भरना होता है अपितु उसे केंद्र सरकार द्वारा भरा जाता है।
जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि वर्तमान कि मोदी सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार प्रयासरत है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ऐसे किसान जो अब वृद्ध हो चुके हैं वह अपने खेतों में काम नहीं कर सकते हैं वैसे किसान को सरकार आर्थिक मदद देकर उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करने का प्रयास कर रही है।दोस्तों आज के लेख में इस योजना से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां आपको दी गई हैं इस लेख को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ें जिससे योजना के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हो जाए यदि फिर भी कुछ जानकारी हमसे छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।
PM Kisan Mandhan Yojana 2023 Highlight
योजना का नाम | प्रधामंत्री किसान मानधन योजना 2023 |
योजना शुरू की गयी | केंद्र सरकार द्वारा( 31 मई2019 को ) |
लाभार्थी | छोटे और सीमांत किसान |
उद्देश्य | छोटे व सीमांत किसानों को वृद्धावस्था में पेंशन प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
श्रेणी | केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना |
ऑफिसियल वेबसाइट | maandhan.in |
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना( PMKMY Scheme ) 2023-
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा 31 मई 2019 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य है छोटे व सीमांत किसानों को उनके वृद्धावस्था में आर्थिक मदद पहुंचाना है,इस योजना के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2022 तक 5 करोड़ के लगभग किसानों को इस योजना से लाभ पहुंचाया जाए।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ वे ही किसान उठा सकते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है।जिन किसानों की उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं इस योजना के अंतर्गत उन्हें ₹55 प्रतिमाह या सालाना ₹660 की राशि 60 वर्ष की उम्र होने तक जमा करना होगा।
- यदि कोई किसान 30 वर्ष की आयु में इस योजना से जुड़ना चाहता है तो उसे प्रतिमाह ₹110 जमा करने होंगे जब तक वह 60 वर्ष का नहीं हो जाता। ठीक इसी प्रकार यदि कोई किसान इस योजना को 40 वर्ष की उम्र होने पर शुरू करना चाहता है तो उसे ₹200 प्रति माह 60 की उम्र पूरा होने तक जमा करना होगा इस तरह से उसे सालाना 2400 रुपए की राशि जमा करनी होगी।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ठीक वैसी योजना है जैसे सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सरकार पेंशन देती है इसमें सरकार द्वारा किसानों को प्रति माह ₹3000 सालाना ₹36000 उनके बैंक खाते में डाल दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लाभ-
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत जुड़े हुए किसानों को उनके 60 वर्ष पूरे होने पर उन्हें प्रतिमाह ₹3000 प्राप्त होंगे।
- किसान जब चाहे तब अपनी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना खाता को बंद कर सकता है और अपने धन को ब्याज सहित वापस ले सकता है।
- यदि किसी कारणवश किसान की मृत्यु हो जाती है तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन का 50% उसकी पत्नी को प्राप्त होता रहेगा।
- इस योजना के मदद से किसान बुढ़ापे में भी आत्मनिर्भर रहेगा वह किसी के आश्रय नहीं बैठेगा।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में किसान द्वारा जितनी राशि जमा की जाएगी उतनी ही राशि केंद्र सरकार द्वारा उसके खाते में जमा कर दी जाती है जिससे किसान के ऊपर कम से कम धन जमा करना पड़ता है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए प्रीमियम भुगतान
- आवेदन करने वाले किसान को हर महीने 55 रूपये से लेकर 200 रूपये तक (अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार) प्रीमियम देना होगा।(उम्र के आधार पर निर्धारित होगा)
- आवेदन कर्ता किसान पेंशन योजना के लाभार्थी किसानों को प्रीमियम के रूप में 50% राशि जमा करना होगा बाकि का 50% राशि केंद्र सरकार द्वारा जमा की जाती है।
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत किसान लाभार्थी जितनी प्रीमियम की राशि का भुगतान करेगा, उतनी ही राशि सरकार भी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में देती है।
- उदाहरण के लिए, किसान द्वारा यदि 100 रुपये प्रति महिने की राशि का भुगतान की जाती है तो सरकार भी 100 रुपये की राशि आवेदन करता को देगी।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना रजिस्ट्रेशन-
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन कर्ता के पास एक बचत खाता होना चाहिए और वह खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए जिससे सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि उसके खाते में बिना बाधा के पहुंच सके। इस योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए किसान को नजदीकी सीएससी केंद्र से संपर्क करना चाहिए।
- किसान भाई प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का आवेदन ऑनलाइन भी कर सकते हैं इसके लिए उन्हें इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा वहां पर योजना से संबंधित पेज खोज कर उस पर अपने डाटा को भर कर सबमिट करना होता है।
योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं?
- आवेदक किसान का आधार कार्ड(अनिवार्य)
- आवेदक का पहचान पत्र
- आवेदक का आयु प्रमाण पत्र( अनिवार्य)
- आवेदक किसान का आय प्रमाण पत्र
- आवेदक के खेत की खसरा-खतौनी ( अनिवार्य)
- आवेदक के बैंक खाते की पासबुक ( अनिवार्य)
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक का मोबाइल नंबर
कौन लोग इस योजना के पात्र नहीं हो सकते?
इस के अंतर्गत निम्नलिखित किसानो को योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा –
- सभी संस्थागत भूमि धारक(या 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले गोस्वामी)
- ऐसे लोग जो संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक हैं।
- पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्रियों/राज्य मंत्रियों और लोकसभा/राज्यसभा/ रज्य विधानसभाओं / राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष आदि हो पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
- केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार के मंत्रालयों/ कार्यालयों/ विभागों और उनकी फील्ड इकाइयों, केंद्र या राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और संबंधित कार्यालयों/ सरकार के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारि के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी। IV / ग्रुप डी कर्मचारी)यदि लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- जुलाब के पद पर है वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
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प्रधानमंत्री मानधन योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है?
प्रधानमंत्री मानधन योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान करने के लिए आपको दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं- PMKMY Help line number-18002676888
क्या होगा यदि किसान कुछ पैसे जमा करने के बाद और पैसा जमा नहीं कर पा रहा है यदि?
यदि किसान भाई प्रधानमंत्री मानधन योजना के अंतर्गत कुछ पैसे जमा कर चुके हैं और वह आगे की प्रीमियम राशि भरने में सक्षम नहीं है यदि 10 वर्ष से कम की राशि जमा की है तो वे अपने धन को बचत खाते में मिलने वाले ब्याज सहित वापस ले सकते हैं।
प्रधानमंत्री मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कितने हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए?
प्रधानमंत्री मानधन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि होनी चाहिए यदि उसके पास इससे अधिक भूमि है तो वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता साथ ही आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए इससे कम अथवा अधिक होने पर वह इस योजना का लाभ नहीं ले सकता।
हम उम्मीद करते हैं दोस्तों के आज के लेख में आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होगी।यदि इसी तरह आप किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम अगला लेख उस विषय पर लिखने का प्रयास करेंगे।
धन्यवाद