Bihar Bhumi: अतिक्रमण के मामलों की सुनवाई होगी ऑनलाइन, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट?

Bihar Bhumi:  वे सभी बिहार  के  भूमि मालिक  जो कि, अतिक्रमण  विवादो  से पीड़ित हो रहे है उनकी इस दयनीय स्थिति  को समझते हुए और उनका  त्वरित समाधान  करने के  लक्ष्य  से  राजस्व विभाग  द्धारा  अतिक्रमण विवादों  के  निपटारे  हेतु  नई व्यवस्था  को  लागू  करने वाली है और इसीलिए हम, आपको इस आर्टिकल मे विस्तार से Bihar Bhumi  को लेकर तैयार रिपोर्ट के बारे मे बतायेगें।

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यहां पर हम, आपको बताना चाहते है कि, Bihar Bhumi  के तहत हम, आपको ना केवल अतिक्रमण भूमि विवाद निपटारा व्यवस्था  के बारे मे बतायेगे बल्कि हम, आपको विस्तार से Bihar Bhumi को लेकर  राजस्व विभाग  की अन्य सभी  अपडेट्स  के बारे मे बतायेगें जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त  कर सकें तथा

आर्टिकल के अन्तिम चऱण मे हम, आपको  क्विक लिंक्स   प्रदान करेगें ताकि आप इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।

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Bihar Bhumi – Overview

Name of the Article Bihar Bhumi
Type of Article Latest Update
Name of the Department Dept. of Revenue & Land Reforms, Government of Bihar.
Detailed Information Please Read The Article Completely.




अतिक्रमण के मामलों की सुनवाई होगी ऑनलाइन, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट – Bihar Bhumi?

बिहार राज्य   के आप सभी  भूमि मालिकों  के लिए  राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार  ने,  Bihar Bhumi  को लेकर  बड़ा अपडेट  जारी किया है जिसके सभी  मुख्य बिंदुओं की जानकारी कुछ जानकारी कुछ इस प्रकार से हैं –

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Bihar Bhumi – संक्षिप्त परिचय

  • बिहार राज्य  मे तेजी  से बढ़ते  अतिक्रमण  के  मामलो  को देखते हुए राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग, बिहार  सरकार  ने,  नया अपडेट  जारी किया है जिसकी मदद से  भूमि अतिक्रमण  जैसे  दंडनीय अपराधोँ  का  निपटारा  ना केवल  जल्द से जल्द  सुनिश्चित किया जायेगा बल्कि  आम भूमि मालिको  को इसका  सीधा लाभ  भी प्राप्त होगा।

भूमि अतिक्रमण से जुड़ी सभी सुनवाई होगी अब ऑनलाइन

  • राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार  द्धारा राज्य के सभी अंचलो मे जमीन अतिक्रमण  के मामलो  की सुनवाई  जल्द ही ऑनलाइन  माध्यम  से शुरु की जायेगी,
  • साथ ही साथ  विभाग ने कहा है कि, अब  अतिक्रमण  से  संबंधित सभी विवादों  को  ऑनलाइन ही दर्ज  किया जायेगा और इनकी  सुनवाई  भी ऑनलाइन  ही की जायेगी।




अतिक्रमण विवादों की रिपोर्ट करने हेतु विभागीय वेबसाइट पर जारी होगा नया लिंक

  • यहां पर हम, आपको बताना चाहते है कि,  राजस्व विभाग  ने,  साफ तौर  पर कहा है कि, जल्द ही विभागीय वेबसाइट  पर अतिक्रमण  से  संबंधित विवादों  को  घर बैठे – बैठे रिपोर्ट  करने हेतु  अलग से लिंक  जारी किया जायेगा जिस पर क्लिक करके  शिकायतकर्ता राज्य के प्रत्येक अंचलवार, अतिक्रमण  की  बेखोैफ शिकायत  दर्ज कर सकेंगे।

अतिक्रमण को लेकर जय सिंह ( विभाग सचिव ) ने क्या कहा है?

  • अतिक्रमण से जुड़े मामलों के निगरानी की व्यवस्था ऑनलाइन की जा रही है। यह प्रणाली जल्द ही शुरु हो जायेगी। विभागीय वेबसाइट पर इसके लिए अलग से लिंक रहेगा। इससे मामलो का निपटारा तेजी से हो सकेगा। – जय सिंह ( सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग )।

अन्त, इस प्रकार हमने आपको  पूरी रिपोर्ट  की  जानकारी प्रदान की ताकि आप इस  रिपोर्ट का पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।

सारांश

बिहार राज्य  के  आप सभी  भूमि मालिको व भूमि अतिक्रमण विवादों  के पीड़ितो  को समर्पित इस आर्टिकल  मे हमने आपको विस्तार से ना केवल Bihar Bhumi  के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से भूमि अतिक्रमण विवादों  को लेकर जारी  विभाग  की  रिपोर्ट  के बारे मे बताया ताकि आप इस  पूरी रिपोर्ट का सदुपयोग  कर सके तथा

आर्टिकल के अन्तिम चऱण मे हम, आपसे उम्मीद करते है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस ओर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंट  करेगें।

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FAQ’s-  Bihar Bhumi

बिहार का खाता खसरा कैसे देखें?

भूलेख बिहार पर ऑनलाइन खसरा-खतौनी को कैसे चैक करें? बिहार के खसरा-खतौनी के डिटेल्स को ऑनलाइन भूमिजानकारी पोर्टल पर देख सकते हैं। स्टेप 1:आधिकारिक भूमिजानकारी पोर्टल (http://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/) पर जाएं और 'जमाबंदी रजिस्टर' पर क्लिक करें। स्टेप 2: जिले और गाँव के नाम जैसी आवश्यक जानकारी को भरें।

बिहार भूमि जमाबंदी पंजी 2 कैसे देखें?

सबसे पहले आप बिहार भूमि की आधिकारिक वेबसाइट- https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ पर जाएं। जहाँ आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए “जमाबंदी पंजी देखें” वाले बटन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने एक पेज खुलेगा, उस पेज में आप निम्नलिखित विवरणों को अवश्य भरें. जिला और अंचल के नाम भरकर “Proceed” वाले बटन पर क्लिक कर दें।

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