किसानों के काम की ये टॉप 5 सरकारी योजनाएं – आज ही उठाएं लाभ?

किसानों के काम की ये टॉप 5 सरकारी योजनाएं: यदि आप भी एक किसान है तो आपको बता दें कि, भारत सरकार द्धारा आपके सामाजिक – आर्थिक विकास के लिए किन – किन योजनाओं का शुभारम्भ किया गया है और इसी लक्ष्य से हम आपको इस आर्टिकल मे, विस्तार से किसानों के काम की ये टॉप 5 सरकारी योजनाओं के बारे में बतायेगे।

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आपको बता दें कि, इन सभी सरकारी योजना में, आवेदन हेतु आप सभी किसानो की आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए और आपके पास  आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, निवास प्रमाण पत्र औऱ बैंक खाता पासबुक  होना चाहिए।

अन्त, आर्टिकल के अन्त मे, हम आपको  क्विक लिंक्स  प्रदान करेगे ताकि आप सभी इसन सभी योजनाओं का पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।

किसानों के काम की ये टॉप 5 सरकारी योजनाएं

किसानों के काम की ये टॉप 5 सरकारी योजनाएं – Overview

Name of the Article किसानों के काम की ये टॉप 5 सरकारी योजनाएं
Type of Article Sarkari Yojana
Who Can Apply? All India Farmers Can Apply
No of Total Schemes? Top 5 Schemes



किसानों के काम की ये टॉप 5 सरकारी योजनाएं

अपने इस आर्टिकल मे हम, आप सभी किसान भाई – बहनो का स्वागत करना चाहते है और आपको भारत सरकार की तरफ से आपके सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए जारी अनेको कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताना चाहते है और इसीलिए हम आपको इस आर्टिकल मे, विस्तार से किसानों के काम की ये टॉप 5 सरकारी योनाओं  के बारे मे बतायेगे।

किसानों के काम की ये टॉप 5 सरकारी योजनाएं

आपको बता दें कि, इन सभी  टॉप 5 योजनाओं  का लाभ आप पूरी तरह से प्राप्त कर सकें इसके लिए हम आपको इस आर्टिकल मे, विस्तार से पूरी  ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया  के बारे में बतायेगे ताकि आप सभी इन योजनाओं में आवेदन कर सकें और इसका लाभ प्राप्त कर सकें।

अन्त, आर्टिकल के अन्त मे, हम आपको  क्विक लिंक्स  प्रदान करेगे ताकि आप सभी इसन सभी योजनाओं का पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।

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किसानों के काम की ये टॉप 5 सरकारी योजनाएं – Full Details

आइए अब हम आप सभी किसान भाई – बहनो को विस्तार से  देश के सभी किसान किसान भाई – बन्धुओं के सतत व सर्वांगिन विकास हेतु जारी टॉप – 5 योजनाओं के बारे मे बतायेगे जो कि, इस प्रकार से हैं –

टॉप 1 योजना – प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि ( कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय )

उद्धेश्य-

इस योजना का उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्याशित कृषि आय के साथ-साथ घरेलू जरूरतों के अनुरूप विभिन्न आदानों की खरीद में सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 6000/- रुपये प्रति वर्ष की राशि सीधे ऑनलाइन जारी की जाती है, कुछ अपवादों के अधीन।

लाभ व योग्यता की शर्ते

  • मई 2019 में लिए गए कैबिनेट के फैसले के अनुसार, सभी भूमि धारक पात्र किसान परिवारों (प्रचलित बहिष्करण मानदंडों के अधीन) को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना है। संशोधित योजना में लगभग 2 करोड़ और किसानों को शामिल किए जाने की उम्मीद है, जिससे पीएम-किसान का कवरेज लगभग 14.5 करोड़ लाभार्थियों तक बढ़ जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत, 2 हेक्टेयर तक की कुल कृषि योग्य जोत वाले सभी लघु और सीमांत भू-धारक किसान परिवारों को वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें प्रत्येक चार महीने में तीन समान किस्तों में देय प्रति परिवार प्रति वर्ष 6000 रुपये का लाभ है।



अयोग्य आवेदक / बहिष्करण श्रेणियां

उच्च आर्थिक स्थिति के लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी:
    1. सभी संस्थागत भूमिधारक।
    2. किसान परिवार जिसमें इसके एक या अधिक सदस्य निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित हैं
    3. संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
    4. पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री तथा लोक सभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष।
    5. केंद्र/ राज्य सरकार के मंत्रालयों / कार्यालयों / विभागों और इसकी फील्ड इकाइयों केंद्रीय या राज्य पीएसई और सरकार के तहत संलग्न कार्यालयों / स्वायत्त संस्थानों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों (मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
    6. उपर्युक्त श्रेणी के सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है (मल्टी टास्किंग स्टाफ / श्रेणी IV / समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर)
    7. वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले आकलन वर्ष में आयकर का भुगतान किया था
    8. डॉक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, और आर्किटेक्ट्स जैसे पेशेवरों ने पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत किया और प्रथाओं को शुरू करके पेशे को पूरा किया।
लाभ
  •  योनजा का वित्तीय लाभ रु. 6000 प्रति वर्ष प्रति परिवार की तीन समान किश्तों में देय 2000 रुपये प्रत्येक, हर चार महीने।

आवश्यक दस्तावेज

सांकेतिक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. भूस्वामित्व अभिलेख
  3. बचत बैंक खाता।

आवेदन प्रक्रिया

Online – Via CSC
  1. नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
    1. आधार कार्ड
    2. जमीन का कागज
    3. बचत बैंक खाता
  2. वीएलई किसान पंजीकरण विवरण जैसे, राज्य, जिला, उप-जिला ब्लॉक, और गांव, आधार संख्या में कुंजी, लाभार्थी का नाम, श्रेणी, बैंक विवरण, भूमि पंजीकरण आईडी और आधार पर मुद्रित जन्म तिथि का पूरा विवरण भरेगा। प्रमाणीकरण के लिए कार्ड..
  3. वीएलई भूमि विवरण जैसे सर्वेक्षण/कहता नंबर, खसरा नं और भूमि का क्षेत्रफल भूमि जोत के कागजात में उल्लेख के अनुसार।
  4. भूमि, आधार, बैंक पासबुक जैसे सहायक दस्तावेज अपलोड करें।
  5. स्व-घोषणा आवेदन पत्र को स्वीकार करें और सहेजें।
  6. आवेदन पत्र को सेव करने के बाद सीएससी आईडी के माध्यम से भुगतान करें।
  7. आधार संख्या के माध्यम से लाभार्थी की स्थिति की जाँच करें



टॉप 2 योजना – प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( कृषि  एंव किसान कल्याण मंत्रालय )

संक्षिप्त परिचय

व्यक्तिगत किसानों के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक अंशदायी पेंशन योजना। 60 वर्ष की आयु के बाद सभी लघु और सीमांत किसानों को 3000/- रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।
आवेदन हेतु अनिवार्य योग्यता
  • छोटे और सीमांत किसानों के लिए
  • प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
  • संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भू-अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि आदि।.

मौलिक लाभ

  • 3000/- रुपये महीने की सुनिश्चित पेंशन
  • स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
  • भारत सरकार द्वारा समान योगदान आदि।

चारित्रिक फायदे 

  1. 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन।
  2. पारिवारिक पेंशन में परिवर्तनीय जहां पति या पत्नी राशि का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा।
  3. यदि आवेदक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो पति या पत्नी योजना को जारी रखने के हकदार होंगे और राशि का 50% प्राप्त करने के हकदार होंगे।
  4. एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा हो जाती है।
  5. यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा किए गए योगदान का हिस्सा केवल उसे उस पर देय बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस कर दिया जाएगा।
  6. यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद, लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो उसका योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा, जैसा कि वास्तव में है पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज, जो भी अधिक हो।
  7. यदि किसी पात्र लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी बाद में नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे लाभार्थी द्वारा भुगतान किए गए अंशदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, द्वारा अर्जित किया गया हो
  8. लाभार्थी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, कोष को वापस फंड में जमा किया जाएगा आदि।

योग्यता मानदंड

  1. छोटे और सीमांत किसानों के लिए
  2. प्रवेश आयु के बीच 18 से 40 वर्ष
  3. कृषि योग्य भूमि 2 हेक्टेयर तक संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भू-अभिलेखों के अनुसार
आवश्यक दस्तावेज
  • आधार कार्ड
  • बचत बैंक खाता / पी.एम.-किसान खाता आदि।

आवेदन प्रक्रिया – Online – Via CSC

  • नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
  1. आधार कार्ड
  2. IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या (बैंक पासबुक या चेक लीव / बुक या बैंक खाते के सबूत के रूप में बैंक स्टेटमेंट की कॉपी )
  • नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को दी जाएगी।
  • वीएलई प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या, लाभार्थी का नाम और आधार कार्ड पर छपी जन्मतिथि की कुंजी-इन करेगा।
  • वीएलई बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, पति या पत्नी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरणों को भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा और नामांकित व्यक्ति विवरण कैप्चर किए जाएंगे।
  • सिस्टम लाभार्थी की आयु के अनुसार देय मासिक योगदान की स्वत: गणना करेगा।
  • लाभार्थी वीएलई को पहली सदस्यता राशि का नकद भुगतान करेगा।
  • नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और आगे लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
  • एक अद्वितीय किसान पेंशन खाता संख्या (केपीएएन) तैयार की जाएगी और किसान कार्ड मुद्रित किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया – ऑनलाइन

  • नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
  1. आधार कार्ड
  2. IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या (बैंक पासबुक या चेक लीव / बुक या बैंक खाते के सबूत के रूप में बैंक स्टेटमेंट की प्रतिलिपि)
  • आवेदक प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, लाभार्थी का नाम और जन्म तिथि की कुंजी-इन करेगा।
  • आवेदक बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।
  • केपीएएन आईडी जेनरेट और मैंडेट फॉर्म डाउनलोड
  • हस्ताक्षर के बाद मैंडेट फॉर्म अपलोड करें और सबमिट करें
  • सबमिट करने के बाद प्रधानमंत्री किसान मानधन कार्ड डाउनलोड करें आदि।



टॉप 3 योजना – प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) ( श्रम मंत्रालय )

संक्षिप्त परिचय

असंगठित श्रमिकों के लिए श्रम और रोगार मंत्रालय द्वारा एक अंशदायी पेंशन योजना।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन एक सरकारी योजना है जो असंगठित श्रमिकों के वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।
पात्रता
  • असंगठित कामगारों (यूडब्ल्यू) के लिए
  • प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच
  • 15000/- रुपये तक की मासिक आय

विशेषता

  • 3000/- रुपये महीने की सुनिश्चित पेंशन
  • स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना
  • भारत सरकार द्वारा समान योगदान

ध्यान दें

यह योजना निम्नलिखित योजनाओं के साथ-साथ मुख्य मानधन योजना के तहत शामिल है –
  1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
  2. राष्ट्रीय पेंशन योजना – व्यापारी और स्व-नियोजित व्यक्ति आदि।

पेंशन भुगतान

एक बार लाभार्थी 18-40 वर्ष की आयु में इस योजना में शामिल हो जाता है, लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना होगा। 60 वर्ष की आयु पहुंचने पर, ग्राहक को डीबीटी द्वारा 3000 /- रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होगी, जिसमें परिवार पेंशन का लाभ होगा, जैसा भी मामला हो सकता है।

शिकायत निवारण

ग्राहक सेवा संख्या 1800 2676 888 (उपलब्ध 24 * 7)। वेब पोर्टल/ऐप में शिकायत दर्ज कराने की भी सुविधा होगी।

संदेहो का स्पष्टीकरण

योजना पर किसी भी संदेह की स्थिति में, संयुक्त सचिव एवं महानिदेशक (श्रम कल्याण) द्वारा प्रदान किया गया स्पष्टीकरण अंतिम होगा। ShramYogi[at]nic[dot]in पर ईमेल करें

लाभ

  • 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये प्रति माह की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन।
  • यदि आवेदक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो जीवनसाथी योजना को जारी रखने का हकदार होगा और राशि का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा।
  • एक बार जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। प्रत्येक माह एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा की जाती है।
  • यदि वह 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर योजना से बाहर निकलता है, तो लाभार्थी के अंशदान का हिस्सा ही उसे बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस किया जाएगा।
  • यदि ग्राहक 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो लाभार्थी के अंशदान का हिस्सा संचित ब्याज के साथ-साथ वास्तव में फंड द्वारा अर्जित या बचत बैंक ब्याज दर पर जो भी अधिक हो।
  • यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या लाभार्थी के अंशदान को संचित ब्याज के साथ प्राप्त कर सकता है जैसा कि वास्तव में निधि द्वारा अर्जित किया गया है या बचत बैंक की ब्याज दर जो भी अधिक हो।
  • यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और 60 वर्ष से पहले किसी भी कारण से स्थायी रूप से अक्षम हो गया है, और योजना के तहत जारी रखने में असमर्थ है, तो उसका पति या पत्नी नियमित योगदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने या प्राप्त करके योजना से बाहर निकलने का हकदार होगा। वास्तव में निधि द्वारा अर्जित ब्याज के साथ लाभार्थी का योगदान या बचत बैंक ब्याज दर जो भी अधिक हो।
  • ग्राहक के साथ-साथ उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, पूरे कोष को वापस कोष में जमा किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया – Online – Via CSC
  • नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
  1. आधार कार्ड
  2. आईएफएससी कोड के साथ बचत/जन धन बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक विवरण की प्रति)
  • नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को दी जाएगी।
  • वीएलई प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, लाभार्थी का नाम और जन्म तिथि key-in करेगा।
  • वीएलई बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।
  • पात्रता शर्तों के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा।
  • सिस्टम लाभार्थी की आयु के अनुसार देय मासिक अंशदान की स्वतः गणना करेगा।
  • लाभार्थी वीएलई को पहली सदस्यता राशि का नकद भुगतान करेगा।
  • नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और आगे लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
  • एक अद्वितीय श्रम योगी पेंशन खाता संख्या (स्पैन) उत्पन्न होगी और श्रम योगी कार्ड मुद्रित किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया – ऑनलाइन

स्व नामांकन

  1. नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
      1. आधार कार्ड
      2. आईएफएससी कोड के साथ बचत/जन धन बैंक खाता विवरण (बैंक पासबुक या चेक लीव/बुक या बैंक खाते के साक्ष्य के रूप में बैंक विवरण की प्रति)
  2. आवेदक प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर छपी आधार संख्या, लाभार्थी का नाम और जन्म तिथि की कुंजी-इन करेगा।
  3. आवेदक बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।
  4. पात्रता शर्तों के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा।
  5. सिस्टम लाभार्थी की आयु के अनुसार देय मासिक योगदान की स्वतः गणना करेगा।
  6. नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और आगे लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
  7. आवेदक इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करके पहली सदस्यता राशि का भुगतान करेगा
  8. एक अद्वितीय श्रम योगी पेंशन खाता संख्या (स्पैन) उत्पन्न होगी और श्रम योगी कार्ड मुद्रित किया जाएगा।



टॉप 4 योजना – प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ( वित्त मंत्रालय )

संक्षिप्त परिचय

एक दुर्घटना बीमा योजना दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए आकस्मिक मृत्यु और दिव्यांगता कवर की पेशकश करती है।

बीमा किस्त

रु.12/- प्रति सदस्य प्रति वर्ष। योजना के तहत प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के 1 जून को या उससे पहले एक किस्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक खाते से प्रीमियम काटा जाएगा।

कवरेज अवधि

कवर 1 जून से 31 मई तक एक साल की अवधि के लिए होगा, हालांकि, ऐसे मामलों में जहां 1 जून के बाद ऑटो डेबिट होता है, कवर बैंक द्वारा प्रीमियम के ऑटो डेबिट की तारीख से शुरू होगा।

दुर्घटना कवर आश्वासन समाप्ति

सदस्य का दुर्घटना कवर निम्नलिखित घटनाओं में से किसी पर तदनुसार समाप्त / प्रतिबंधित किया जाएगा:
  • 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर (जन्म दिवस के करीब की उम्र)।
  • बैंक में खाता बंद करना या बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि की कमी।
  • यदि किसी सदस्य को एक से अधिक खातों के माध्यम से कवर किया जाता है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर एक खाते तक सीमित रहेगा और प्रीमियम को जब्त कर लिया जाएगा।

कवर की समाप्ति

सदस्य के लिए दुर्घटना कवर निम्नलिखित में से किसी भी घटना पर समाप्त हो जाएगा और इसके तहत कोई लाभ देय नहीं होगा:
  • 70 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर (जन्म दिवस के करीब की उम्र)।
  • बैंक में खाता बंद करना या बीमा को चालू रखने के लिए शेष राशि की कमी।
  • यदि कोई सदस्य एक से अधिक खातों के माध्यम से कवर किया जाता है और बीमा कंपनी द्वारा अनजाने में प्रीमियम प्राप्त किया जाता है, तो बीमा कवर केवल एक बैंक खाते तक ही सीमित होगा और डुप्लिकेट बीमा (बीमाओं) के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम जब्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।
  • यदि किसी तकनीकी कारण से बीमा कवर समाप्त हो जाता है जैसे कि नियत तारीख पर अपर्याप्त शेष राशि या किसी प्रशासनिक मुद्दे के कारण, इसे पूर्ण वार्षिक प्रीमियम प्राप्त होने पर, निर्धारित शर्तों के अधीन बहाल किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान, जोखिम कवर को निलंबित कर दिया जाएगा और जोखिम कवर की बहाली बीमा कंपनी के विवेकाधिकार पर होगी।
  • सहभागी बैंक उसी महीने में प्रीमियम राशि काट लेंगे जब ऑटो डेबिट विकल्प दिया जाएगा, अधिमानतः हर साल मई में, और उस महीने में ही बीमा कंपनी को देय राशि भेज दी जाएगी।
18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक प्रति माह 55 रुपये से 200 रुपये तक का मासिक योगदान देना होगा।

नोट

18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच मासिक योगदान करना होगा
लाभ
  • मृत्यु पर – नामांकित व्यक्ति को 2 लाख रुपये मिलेंगे
  • दोनों आंखों की कुल और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की क्षति या एक आंख की दृष्टि की क्षति और हाथ या पैर के उपयोग की क्षति – ग्राहक को 2 लाख रुपये मिलेंगे
  • एक आंख की दृष्टि की कुल और अप्राप्य क्षति या एक हाथ या पैर के उपयोग की क्षति – ग्राहक को 1 लाख रुपये मिलेंगे

पात्रता

भाग लेने वाले बैंकों के व्यक्तिगत बैंक खाताधारक जिनकी आयु 18 वर्ष (पूर्ण) और 70 वर्ष (जन्मदिन के निकट आयु) के बीच है, जो उपरोक्त तौर-तरीके के अनुसार ऑटो-डेबिट में शामिल होने / सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, उन्हें योजना में नामांकित किया जाएगा।

अनिवार्य दस्तावेज

  • पहचान का प्रमाण – या तो आधार कार्ड या मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) या मनरेगा कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट
  • आधार से लिंक्ड सक्रिय बैंक बचत खाते का विवरण आदि।

आवेदन प्रक्रिया – ऑनलाइन

  • कोई भी अपने बैंक की नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन पीएमएसबीवाई खाता खोल सकता है।
  • आवेदक अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉग इन कर सकता है और डैशबोर्ड पर पीएमएसबीवाई खोज सकता है।
  • ग्राहक को कुछ बुनियादी और नॉमिनी विवरण भरने होंगे।
  • ग्राहक को खाते से प्रीमियम के ऑटो डेबिट की सहमति देनी होगी और फॉर्म जमा करना होगा आदि।

आवेदन प्रक्रिया – ऑफलाइन

  • पीएमएसबीवाई ऑफ़लाइन में नामांकन करने के लिए, कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर जा सकता है जहां उसका बचत खाता है या उम्मीदवार फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक साइट https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMSBY.aspx पर जा सकते हैं।
  • उस आवेदन पत्र को डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार सभी विवरण भर सकते हैं और उन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ संलग्न बैंक में जमा कर सकते हैं।
  • एक बार इसे सफलतापूर्वक जमा करने के बाद ग्राहक को एक पावती पर्ची सह बीमा प्रमाणपत्र मिल जाएगा आदि।



टॉप 5 योजना – महिलाओं के लिए नई स्वर्णिमा योजना (सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण मंत्रालय )

संक्षिप्त परिचय

यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों के लिए ₹2,00,000/- @ 5% प्रति वर्ष तक का ऋण प्राप्त करने के लिए एक सावधि ऋण योजना है, जिसके माध्यम से उन्हें सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह योजना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एन.बी.सी.एफ.डी.सी.) द्वारा शुरूकी गई है और राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) द्वारा कार्यान्वित की जाती है जो नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

लाभ 

  • स्वरोजगार के लिए ₹2,00https://biharhelp.in/ministry-of-textiles-group-c-recruitment-2022/,000/- @ 5% प्रतिवर्ष की सब्सिडी राशि। (शेष राशि लाभार्थी के स्वयं के स्वामित्व में होनी चाहिए।)
  • लाभार्थी महिला को ₹2,00,000/- की लागत तक की परियोजनाओं पर अपनी कोई राशि निवेश करने की आवश्यकता नहीं है।

योग्यता

  • आवेदक महिला होनीचाहिए।
  • आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच की होनीचाहिए।
  • आवेदक ‘उद्यमी’ होना चाहिए।
  • आवेदक की कुल वार्षिक पारिवारिक आय₹3 लाख प्रतिवर्ष से कम होनी चाहिए।

अनिवार्य दस्तावेज

  • पहचान प्रमापत्र (आधार कार्ड)
  • राशन कार्ड
  • अधिवास प्रमाणपत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (आक्षित वर्ग के लिए)
  • आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो आदि।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

चरण 1: योग्य आवेदक को, महिलाओं के लिए स्वर्णिमा योजना के लिए निर्धारित फ़ॉर्म पर आवेदन करने के लिए निकटतम एस.सी.ए. कार्यालय जाना होगा। आप अपने नजदीकी एस.सी.ए. कार्यालय को इस लिंक पर देख सकते हैं – https://nsfdc.nic.in/channel-patrners/scas
चरण 2: आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी दर्ज करें और आवश्यकताओं और व्यवसाय की पसंद और प्रशिक्षण आवश्यकताओं, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।
चरण 3: अपना आवेदन पत्र और आवश्यक दस्तावेज़ उसी एस.सी.ए. कार्यालय में जमा करें। आवेदन की समीक्षा के बाद, एस.सी.ए. द्वारा ऋण स्वीकृत किया जाएगा।
अन्त, इस प्रकार हमने आप सभी किसान भाई – बहनो को विस्तार से आपके सतत व सर्वांगिन विकास के लिए जारी महत्वाकांक्षी योजना के बारे मे बताया ताकि आप सभी इस योजना में, आवेदन कर सकें।

सारांश

देश के सभी किसान भाई – बन जो कि, अपना  सतत व सर्वांगिन विकास करना चाहते है उन्हें समर्पित अपने इस आर्टिकल मे हमने आपको विस्तार से ना केवल किसानों के काम की ये टॉप 5 सरकारी योजनाएं  की पूरी जानकारी प्रदान की बल्कि आपको पूरी  आवेदन प्रक्रिया  के बारे में बताया ताकि आप सभी इसमें आवेदन करके अपना – अपना सतत विकास कर सकें।
अन्त, आर्टिकल पसंद आने पर इसे लाइक, शेयर व कमेंट करें।

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FAQ’s – किसानों के काम की ये टॉप 5 सरकारी योजनाएं

किसानों के लिए कौन कौन सी योजना चल रही है?

किसानों के लिए सरकारी योजनाओं की सूची किसान ट्रैक्टर योजना किसान मित्र योजना कृषि उड़ान योजना पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

2022 की नई योजना क्या है?

सरकार ने 2022 में गरीबों को सहायता प्रदान करने और उन्हें लाभ देने के लिए गरीब कल्याण योजना चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत गरीबों को फ्री राशन बोनस के रूप में प्रदान किया जायेगा। इस योजना के माध्यम से कोरोना काल में देश के सभी गरीब नागरिको को राहत मिली है।

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