Special Casual Leave: यदि आप भी एक केंद्रीय कर्मचारी है तो आपके लिए केंद्र सरकार ने नई अवकाश नीति, 2023 को जारी करते हुए धमाकेदार खुशखबरी दी है और इसीलिए हम, अपने इस आर्टिकल की मदद से आपको विस्तार से Special Casual Leave को लेकर जारी न्यू अपडेट्स के बारे में बतायेगे।
आपको बता दें कि, Special Casual Leave अर्थात् नई अवकाश नीति 2023 मे ना केवल शारीरिक अंगो के दान पर मिलने वाले लीव का जिक्र किया गया है बल्कि आकास्मिक अवकाश की सीमा को लेकर भी नया अपडेट जारी किया गया है जिसे हम, कुछ बिंदुओं की मदद से प्रस्तुत करेगे और
आर्टिकल के अन्त मे हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
Special Casual Leave – एक नज़र
आर्टिकल का नाम | Special Casual Leave |
आर्टिकल का प्रकार | Latest Update |
New Leave Policy Will Implement On? | 25th April, 2023 |
Detailed Information | Please Read The Article Completely. |
केंद्र सरकार की नई लीव पॉलिसी, केंद्रीय कर्मचारी को मिलेगी पूरे 42 दिनों की लीव – Special Casual Leave?
केंद्र सरकार द्धारा सभी केंद्रीय व सरकारी कर्मचारीयों के लिए बड़ी राहत और आरामदायक खुशखबरी जारी की गई है जिसे हम, कुछ बिंदुओं की मदद से प्रस्तुत करना चाहते है जो कि, इस प्रकार से हैं –
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केंद्रीय कर्मचारीयो द्धारा शारीरिक अंग डोनेट की प्रक्रिया को माना बड़ी सर्जरी
- आपको बता दें कि, भारत सरकार द्धारा नई लीव पॉलिसी को जारी किया गया है,
- इस पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार ने यह माना है कि, यदि कोई सरकारी या केंद्रीय कर्मचारी अपने शारीरिक अंगो का दान अर्थात Donate है तो उसे ” बड़ी सर्जरी ” माना जायेगा।
शारीरिक अंगो के दान को बड़ी सर्जरी मानते हुए केंद्र सरकार देगी पूरे 42 दिनों की लींव
- नई लीव पॉलिसी के तहत यह स्पष्ट तौर पर माना गया है कि, केंद्रीय कर्मचारीयों द्धारा किया गया शारीरिक अंगो का दान वास्तव मे एक बड़ी सर्जरी है,
- इसीलिए नई लीव पॉलिसी के अनुसार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने शरीर के अंगो का दान करता है तो उसे बड़ी सर्जरी मानते हुए केंद्र सरकार द्धारा पूरे 42 दिनों की लीव / अवकाश प्रदान किया जायेगा ताकि वह केंद्रीय या सरकारी कर्मचारी शारीरिक तौर पर स्वस्थ हो सकें।
आकास्मिक अवकाश की सीमा को 25 दिनों से बढाकर पूरे 30 दिन किया गया
- सभी केंद्रीय कर्मचारीयों के लिए बड़ी राहत की खबर यह है कि, केंद्र सरकार द्धारा नई लीव पॉलिसी के अन्तर्गत आकास्मिक अवकाश सीमा को बढ़ाया गया है,
- नियमो के मुताबिक आपको पहले आकास्मिक अवकाश के तौर पर केवल 25 दिनो का ही अवकाश प्राप्त होता था लेकिन
- नई लीव पॉलिसी के तहत इस सीमा को बढ़ाते हुए आकास्मिक अवकाश को 25 दिनों से बढ़ाते हुए 30 दिन किया गया है ताकि आप सभी इसका पूरा – पूरा सदुपयोग कर सकें।
क्या सभी के लिए लागू होगी नई लीव पॉलिसी?
- नई अवकाश नीति, 2023 के जारी होने के बाद से हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारीयों के मन में यह सवाल है कि, क्या Special Casual Leave अर्थात् नई अवकाश नीति कोे सभी केंद्रीय कर्मचारीयों पर लागू किया जायेगा?
- तो हम, आपको बता दें कि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि, इस नई अवकाश नीति को सभी पर लागू नहीं किया जायेगा अर्थात कुछ चुनिन्दा कर्मचारीयों को ही इसका लाभ मिलेगा।
Special Casual Leave अर्थात् नई अवकाश नीति का लाभ किन कर्मचारीयों को नहीं मिलेगा?
- आपको बता दें कि, केंद्र सरकार द्धारा नई अवकाश नीति को जारी करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि, Special Casual Leave अर्थात नई अवकाश नीति का लाभ सभी सरकारी कर्मचारीयों को प्राप्त नहीं होगा,
- इसीलिए अभी तक यह कहा जा रहा कि, नई अवकाश नीति का लाभ रेलवे कर्मचारीयों और All India Civil Services के कर्मचारीयों को प्रदान नहीं किया जायेगा और
- अन्त में, इस संबंध मे जल्द ही न्यू अपडेट जारी किये जाने की संभावना है जिसे हम, आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयत्न करेगे।
अन्त, इस प्रकार हमने आपको विस्तार से नई अवकाश नीति को लेकर जारी न्यू अपडेट्स के बारे मे बताया ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
सारांश
अपने इस आर्टिकल में हमने आप सभी केंद्रीय कर्मचारीयों को ना केवल Special Casual Leave को लेकर जारी अपडेट के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको नई अवकाश नीति 2023 के सभी मुख्य बिंदुओं से परिचित भी करवाया ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
अन्त, हमें उम्मीद है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल निश्चित तौर पर पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक, शेयर व कमेंट करेगे।
क्विक लिंक्स
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FAQ’s – Special Casual Leave
आकस्मिक अवकाश का नियम क्या है?
आकस्मिक अवकाश मान्यता प्राप्त अवकाश नहीं है और यह भारत सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन नहीं है। आकस्मिक अवकाश पर गए कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता है और उसका वेतन बाधित नहीं होता है। आकस्मिक अवकाश को विशेष आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है लेकिन किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ नहीं।
क्या मैं 2 दिन का आकस्मिक अवकाश ले सकता हूं?
सामान्य तौर पर आकस्मिक अवकाश कम से कम आधे दिन से लेकर अधिकतम तीन दिनों के लिए लिया जा सकता है। इसके अलावा, अर्जित अवकाश या विशेषाधिकार प्राप्त अवकाश के रूप में अवकाश का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि कर्मचारी एक ही समय में तीन पत्तियों का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे कंपनी से अनुमति लेनी होगी।