Form 15G: आप सभी पी.एफ खाता धारक जो कि, अपने PF, RD & FD पर लगने वाले TDS को कटने से बचाना चाहते है तो आपके लिए Form 15G बेहद लाभदायक सिद्ध होने वाला है और इसीलिए हम, आपको इस लेख में विस्तार से Form 15G को लेकर तैयार अपनी रिपोर्ट के बारे मे बतायेगे ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
आपको बता देना चाहते है कि, Form 15G को घर बैठे ऑनलाइन जमा करने के लिए आपको अपने साथ अपना Login Details को तैयार रखना होगा ताकि आप आसानी से आसानी से पोर्टल में लॉगिन करके Form 15G को जमा कर सके औऱ इसका लाभ प्राप्त कर सकें तथा
लेख के अन्त में हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगें ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
Form 15G : Overview
Name of the Body | EPFO |
Name of the Article | Form 15G |
Type of Article | Latest Update |
Mode of Submission | Online |
Detailed Information of Form 15G? | Please Read The Article Completely. |
EPF / RD / FD पर कटने वाला TDS बचायें, जाने क्या है फॉर्म 15 जी और क्या है इसका लाभ – Form 15G?
आप सभी पी.एफ खाता धारक जो कि, पी.एफ से पैसा निकालते समय TDS के कटने की समस्या का सामना करते है उन्हें उस समस्या से बचाने के लिए हम, आपको Form 15G के बारे में बारे बताना चाहते है जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस लेख को पढ़ना होगा जो कि, इस प्रकार से हैं –
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सबसे पहले जाने क्या है पूरा सिस्टम?
- यदि आप भी पी.एफ खाता धारक है तो आप भली – भांत जानते है कि, आपके मूल वेतन का 12% हिस्सा आपके नाम से आपके पी.एफ मे जमा किया जाता है,
- इतना ही हिस्सा आपके नियोक्ता द्धारा आपके पी.एफ मे जमा किया जाता है ताकि आपके रिटायरमेंट के बाद मोटी राशि प्राप्त हो सके लेकिन जब पी.एफ का पैसा निकालने जाते है तो आपको TDS कटने की समस्या का सामना करना पड़ता है और
- इसीलिए हम, आपको इस TDS कटने की समस्या से बचने के लिए Form 15G के बारे में बतायेगे जिसके लिए आपको ध्यानपूर्वक इस लेख को पढ़ना होगा।
जाने कब और कितना निकालने पर लगता है TDS?
- यहां पर हम, आप सभी पी.एफ खाता धारको को बता देना चाहते है कि, जब आप अपने पी.एफ से ₹ 50,000 रुपयो से ज्यादा की निकासी करते है तो आप आप पर TDS लगााया जाता है जो कि, आयकर अधिनियम की धारा 192A के तहत लगाई जाती है।
अब जाने क्या है Form 15G?
- ऊपर हमने आपको बताया कि, जब आप अपने पी.एफ से ₹50,000 या इससे ज्यादा रुपया निकालते है तो आप पर TDS लगाकर निर्धारित राशि काटी जाती है,
- इसी कटने वाले TDS को रोकने अर्थात् खुद पर TDS लगने से रोकने के लिए पी.एफ खाता धारकों द्धारा Form 15G का उपयोग किया जाता है,
आपको बता देना चाहते है कि, Form 15G का उपयोग PF, RD and FD पर लगने वाले TDS से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लेकिन शर्त यह होती है कि, आपकी सैलरी Taxable ना हो और आपकी नौकरी को अभी पूरे 5 साल पूरे ना हुए हो।
Form 15G के संबंध मे किन बातोें का रखना होता है विशेष ध्यान?
- इसके साथ ही साथ हम, आपको बता देना चाहते है कि, यदि आप Form 15G के साथ पैन कार्ड देते है तो आप पर केवल 10% TDS ही काटा जाता है औऱ
- यदि आप Form 15G औऱ पैन कार्ड दोनों ही नहीं देते है तो आप पर पूरे 30% का TDS काटा जाता है आदि।
अन्त, इस प्रकार हमने आपको विस्तार से Form 15G को लेकर जारी न्यू अपडेट के बारे मे बताया ताकि आप आसानी से Form 15G का पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सक सकें।
How To Submit Form 15G Online?
आप सभी EPFO Employee जो कि, Form 15G को घर बैठे ऑनलाइन जमा करना चाहते वे इन स्टेप्स को फॉ़लो कर सकते है जो कि, इस प्रकार से हैं –
- Form 15G को ऑनलाइन जमा करने के लिए सबसे पहले आपको इसके Official Website के होम – पेज पर आना होगा,
- होम – पेज पर आने के बाद आपको Online Services का टैब मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा,
- अब आपको Claim का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा,
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक वैरिफिकेशन फॉर्म खुल जायेगा जिसमे आपको सभी जानकारीयों को दर्ज करके वेरिफाई करना होगा,
- इसके बाद आपको इसके नीचे ही Upload Form 15G का विकल्प मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा और
- अन्त मे, इस प्रकार आप आसानी से फॉर्म 15जी को जमा कर पायेगें और इसका लाभ प्राप्त कर पायेगें।
उपरोक्त सभी बिंदुओं की मदद से हमने आप सभी सरकारी कर्मचारीयों को बताया कि, आप कैसे घर बैठे – बैठे फॉर्म 15जी को जमा कर सकते है औऱ इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।
सारांश
आप सभी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारीयो को हमने इस लेख में विस्तार से ना केवल Form 15G के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से घर बैठे – बैठे ऑनलाइन माध्यम से Form 15G को जमा करने की प्रक्रिया के बारे मे बताया ताकि आप आसानी से फॉ़र्म 15जी को जमा कर सके औऱ इसका लाभ प्राप्त कर सकें तथा
लेख के अन्त में हमे, उम्मीद है कि, आपको आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंट करेगे।
क्विक लिंक्स
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FAQ’s – Form 15G
What is 15G form for?
What is Form 15G? Form 15G is a declaration that can be filled out by fixed deposit holders (individuals less than 60 years of age and HUFs) to ensure no TDS is deducted from their interest income for the fiscal year. Form 15G is available under Section 197A of the Income Tax Act of 1961.
Who is eligible for 15G form?
Your income for the fiscal year is less than ₹2.5 lakh. You are less than 60 years and an Indian citizen. You have zero tax liability for the fiscal year. HUFs with annual income less than ₹2.5 lakh are also eligible for Form 15G submission.