Change In Rules of Dakhil Kharij: क्या आप भी बिहार के रहने वाले है औऱ जमीन दाखिल – खारिज को लेकर कर्मचारी, सीओ या राजस्व अधिकारी की मनमानी को लेकर परेशान है तो आपके लिए राहत भरी खबर है कि, राजस्व विभाग ने, जमीन दाखिल – खारिज को लेकर नया नियम लागू किया हो जिसको लेकर हमने रिपोर्ट तैयार किया है जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी हम, आपको इस आर्टकिल मे प्रदान करने का प्रयास करेगें ताकि आप पूरी – पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।
इस आर्टिकल मे हम, आपको विस्तार से ना केवल Change In Rules of Dakhil Kharij के बारे मे बतायेगें बल्कि हम, आपको विस्तार से दाखिल – खारिज को लेकर राजस्व विभाग के नये नियम का साथ बिहार के उन जिलों की लिस्ट प्रदान करेगें जहां पर दाखिल – खारिज के मामले सर्वाधिक लम्बित है जिसकी पूरी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु आपको हमारे साथ बने रहना होगा तथा
आर्टिकल के अन्तिम चरण मे हम, आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगें ताकि आप इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
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Change In Rules of Dakhil Kharij – Overview
Name of the Article | Change In Rules of Dakhil Kharij |
Type of Article | Latest Update |
Article Useful For | All of Us |
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अब जमीन दाखिल खारिज को लेकर नहीं चलेगी सीओ की मनमानी, सभी डीएम को नया आदेश जारी, जाने क्या है पूरी रिपोर्ट – Change In Rules of Dakhil Kharij?
इस आर्टिकल मे हम, आप सभी पाठको सहित नागरिको को हम, इस आर्टिकल की मदद से बिहार दाखिल – खारिज को लेकर तैयार रिपोर्ट के बारे मे बताना चाहते है जिसके मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं –
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Change In Rules of Dakhil Kharij – संक्षिप्त परिचय
- अपने इस आर्टिकल मे हम, आप सभी बिहार की आम जनता का सादर स्वागत करते हुए आपको सूचित करना चाहते है कि, राजस्व विभाग द्धारा बिहार जमीन दाखिल – खारिज को लेकर नया नियम लागू किया गया है और इस नये नियम का अनिवार्य तौर पर सभी जिलो मे अक्षररस पालन किया जाये इसके लिए सभी डी.एम को आदेश जारी कर दिया गया है ताकि पूरे राज्य मे दाखिल – खारिज को लेकर इस नियम का लागू किया जा सकें।
बिना पक्ष जाने एक बार मे सीधे रिजेक्ट नहीं होगा कोई दाखिल – खारिज आवेदन?
- इस आर्टिकल मे हम, आप सभी बिहार की जनता को बताना चाहते है कि, राजस्व विभाग द्धारा जमीन दाखिल – खारिज को लेकर नया नियम लागू किया गया है जिसके तहत कहा गया है कि, सीओ या अंचलाधिकारी द्धारा अब बिना पक्ष जाने एक ही बार मे किसी भी दाखिल – खारिज आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया जायेगा बल्कि आवेदन को रिजेक्ट करने से पहले आवेदक का पूरा पक्ष जानना होगा जिसके बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा,
- साथ ही साथ हम, आपकोब बताना चाहते है कि, बिना मामले की पुरी सुनवाई किये सिर्फ मनचाहा कारण लिखकर किसी भी आवेदन को रिजेक्ट करना अब संभव नहीं होगा आदि।
सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को अपर मुख्य सचिव का आदेश?
- यहां पर हम, आपको बताना चाहते है कि, विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री. दीपक कुमार सिंह जी ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और डीएम को पत्र लिखकर सभी सीओ और राजस्व अधिकारी से इस आदेश का पालन करवाने हेतु कहा है।
दाखिल – खारिज आवेदन को रिजेक्ट करने के लिए देना होगा ठोस कारण?
- अपने सभी नागरिको को हम, बताना चाहते है कि, दाखिल – खारिज मामले मे कर्मचारी, सीओ और राजस्व अधिकारी की मनमानी को रोकने हेतु साफ तौर पर कहा गया है कि, बिहार जमीन दाखिल – खारिज को लेकर किसी भी आवेदन को रद्द करने से पहले उसका ठोस कारण देना होगा और ठोस कारण की प्राप्ति होने के बाद ही किसी भी आवेदन को रिजेक्ट किया जायेगा।
जाने बिहार के किन – किन जिलों मे है दाखिल खारिज के आवेदन लम्बित?
- पटना,
- मुजफ्फरपुर,
- पूर्वी व पश्चिमी चम्पारण,
- दरभंगा,
- कटिहार,
- गया,
- समस्तीपुर,
- सहरसा,
- रोहतास,
- पूर्णियां,
- सीतामढ़ी,
- वैशाली,
- सारण,
- नवादा,
- किशनगंज,
- भोजपुर और
- भागलपुर आदि।
उपरोक्त सभी बिंदुओं की मदद से हमने आपको पूरी रिपोर्ट के बारे मे बताया ताकि आप आसानी से बिहार दाखिल – खारिज को लेकर जारी न्यूू अपडेट्स के बारे मे बताया ताकि आप इसका पूरा – पूरा लाभ प्राप्त कर सकें।
निष्कर्ष
इस आर्टिकल मे हमने आपको विस्तार से ना केवल Change In Rules of Dakhil Kharij के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से दाखिल – खारिज मे बदले गये नियमों के बारे मे बताया ताकि आप आसानी से दाखिल – खारिज के नियमो से परिचित हो सकें औऱ इस पूरी रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें तथा
अन्त, इस प्रकार हमने आपको विस्तार से पूरी रिपोर्ट की जानकारी प्रदान की ताकि आप पूरी – पूरी रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें।
क्विक लिंक्स
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FAQ’s – Change In Rules of Dakhil Kharij
What is the mutation of Dakhil Kharij?
The Hindi term for property mutation is Dakhil Kharij, which signifies the process of the transfer of property in the name of the new property owner(s). The title transfer is initiated when the legal heir takes over property or the ownership is changed due to the sale of a property.
What to do if mutation is rejected in Bihar?
The applicant will be directed to file an appeal before the DCLR. After the order of the DCLR, the Mutation will be executed on the basis of rectified mutation application, revoking the order passed earlier by the Circle Officer.