Bihar Teacher Leave Rule: शिक्षा विभाग ने बदल दिया यह जरूरी नियम, अब छुट्टी पर जाने से पहले शिक्षकों को करना होगा यह काम

Bihar Teacher Leave Rule: बिहार में पिछले कुछ समय से शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से चल रही है। पहले और दूसरे चरण में हजारों शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। इन सभी शिक्षकों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया गया है। यह नियम लागू होने की जानकारी सभी शिक्षकों को होना जरूरी है। अब बिहार शिक्षा विभाग ने नियुक्त किए गए सभी शिक्षकों को कार्यालय में पहुंचने का आदेश दिया है। जहां पर उनके अंगूठे का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा।

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Bihar Teacher Leave Rule

बिहार के शिक्षा विभाग ने यह इसलिए जरूरी किया है क्योंकि कोई भी शिक्षक अगर मातृत्व अवकाश के लिए जाता है या किसी भी चिकित्सीय कारण की वजह से छुट्टी पर जाता है तो उनके लिए अब इस बायोमेट्रिक और अंगूठे को मिलान करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप भी एक शिक्षक हैं तो इस जानकारी को पूरा पढ़े। इस आर्टिकल में आपको इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया जा रहा है।

Bihar Teacher Leave Rule – Overview

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शिक्षकों के लिए बदल गया यह जरूरी नियम

बिहार लोक सेवा आयोग ने पिछले कुछ समय से पहले और दूसरे चरण के अंतर्गत बिहार के सभी जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति की है। इन सभी शिक्षकों के लिए अब शिक्षा विभाग ने कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में कोई भी शिक्षक किसी बीमारी के कारण या मातृत्व अवकाश की वजह से छुट्टी लेना चाहता है तो पहले उन्हें शिक्षा विभाग के कार्यालय में जाना होगा और अपने अंगूठे और निशान का बायोमेट्रिक सत्यापन करना होगा। उसके बाद ही उनकी छुट्टी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा।




जिला शिक्षा पदाधिकारी ने किए दिशा निर्देश जारी

इस जानकारी के बारे में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बात करते हुए बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो पहले और दूसरे चरण में शिक्षक नियुक्त किए गए हैं उन्हें किसी भी प्रकार की छुट्टी पर जाने से पहले शिक्षा विभाग के कार्यालय में जाना होगा।

अपने अंगूठे का बायोमेट्रिक माध्यम से सत्यापन करना होगा, उसके बाद ही छुट्टी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा। अगर बिना बायोमेट्रिक सत्यापन की कोई भी शिक्षक छुट्टी पर जाता है तो इसे सही नहीं माना जाएगा और शिक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई हो सकती है।

Bihar Teacher Leave Apply Rules

बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसके अनुसार दूसरे चरण में जो टीचर नियुक्त किए गए हैं उन्हें 29 फरवरी 2024 तक की तिथि निर्धारित की गई थी कि वह विद्यालय में जाकर योगदान कर सके। लेकिन जिन शिक्षकों ने अभी तक अपना योगदान नहीं दिया है वह 10 मार्च 2024 तक अपना योगदान दे सकते हैं। उसके बाद उनके किसी भी प्रकार के योगदान पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

सारांश

अगर आप भी बिहार में नए-नए शिक्षक बने हैं तो आपको इन नियमों के बारे में पता होना जरूरी है। कोई भी छुट्टी पर जाने से पहले आपको शिक्षा विभाग के कार्यालय में जाकर अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। उम्मीद करते हैं कि यहां पर जो भी जानकारी दी गई है आपको पसंद आई होगी। आर्टिकल अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें।

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