Bihar Fasal Chhati Purti 2021: यास तूफान से हुए बिहार में फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए बिहार सरकार ने किसान को 100 करोड़ों रुपए देने का ऐलान किया है। जब पैसा बिहार राज्य के 16 जिलों में 141 प्रखंड के किसानों को दिया जाएगा। तूफान से बिहार के 16 जिलों के किसानों को 33% से अधिक फसल की छाती पहुंचा है। विभागीय जानकारी के अनुसार लगभग 73 0 8 5.77 हेक्टेयर जमीन पर लगी फसल को नुकसान पहुंचाया है।
यास तूफान से किन फसलों को नुकसान पहुंचा है।
बिहार में आज तूफान ने दलहन की खेती को भारी नुकसान पहुंचाया है साथ ही पिछले कुछ दिनों से चल रहे तूफान के असर मैं दलहन के अलावा सब्जी के साथ साथ आम और लीची को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। कृषि विभाग के सचिव डॉ एन सरवण कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग को बिहार में हुए फसल के नुकसान का विवरण भेज दिया है साथ ही किसानों को भुगतान के लिए पैसे की भी मांग की गई है।
Agriculture DepartmentBihar Fasal Chhati Purti 2021तूफान का असर और मुआवजा |
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कितने जिलों में फसल नष्ट हुई | 16 |
कितने प्रखंड हुए प्रभावित | 141 |
कितने हेक्टेयर फसल नष्ट | 73085.77 |
कितने मिलेंगे मुआवजा | 99.73 |
तूफान के कारण हुए फसल की क्षति का मुआवजा कैसे मिलेगा।
कृषि विभाग के अनुसार सभी जिलों में अपने अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट देने को कहा है रिपोर्ट मिलने के बाद, किसानों को द्वारा आवेदन कराया जाएगा आवेदन की सत्यता की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थल पर जाकर कराई जाएगी, जिस किसान का जितना दावा सही होगा उसी के हिसाब से आवेदक को मुआवजा की राशि दी जाएगी।
मुआवजा की राशि किन जिलों में मिलनी है
कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 16 जिलों और 141 प्रखंड के किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ है और इन सभी जिलों को 33% से अधिक नुकसान होने पर मुआवजा की राशि देने का प्रावधान है यदि कोई किसान का फसल 25% नुकसान हुआ है तो उसे मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
संबंधित जिला
पटना वैशाली भोजपुर बक्सर अरवल पश्चिम चंपारण दरभंगा मधुबनी शेखपुरा लखीसराय खगड़िया सहरसा मधेपुरा पूर्णिया अररिया और कटिहार इन जिलों के 141 प्रखंडों के किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ है और इन सभी किसानों को जिनका नुकसान 33% से अधिक हुआ है उन्हीं को यह राशि दे होगी।
Bihar Fasal Chhati Purti 2021- मुआवजा में कितने रुपए दी जाएगी।
आपदा प्रबंधन के प्रावधान के अनुसार यदि आपका खेत अशिक्षित है और आप की फसल के नुकसान हुई है उस स्थिति में किसानों को 6800 रु प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलता है। और यदि सिंचित खेत में फसल के नुकसान होती है तो ₹13500 दिए जाएंगे। जहां सालाना फसल की क्षति होने पर ₹18000 प्रति हेक्टेयर मुआवजे का भुगतान किया जाता है।
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हम लोग का धान डूब गया है बाढ़ के पानी आने से धान डूब चुका है खाने के लिए एक भी दा नहीं उठा सके हम लोग गरीब परिवार हैं इसके सहायता कोई भी नहीं है पटवा भी डूब चुका है पटवा भी डूब चुका है बाढ़ की समस्या से हम लोग किसान हम लोग का किसान का मर्डर हो चुका है पूरा बाढ़ की समस्या से लोगों की खाने की भी परेशानी हो चुका है हम लोग गरीब मजदूर कहीं से अपने गरीब परिवार को चलाते हैं खेती खेती से
हम लोग का धान डूब चुका है बाढ़ की समस्या से हम लोग खेती जीएसटी करने के लोग हैं इस बार एक भी दाना नहीं उठा सके और उसके साथ ही पटवा भी डूब चुका है हम लोग का एक बार हम लोग किसान भाइयों सब के सब एक बार हम लोग का फसल बहुत नुकसान हो चुका है मैदान में पटवा कुछ भी नहीं उठाने सके बाढ़ की समस्या से आने के लिए भी अभी कुछ भी नही इसका क्षतिपूर्ति दिया जाए