सरकार द्वारा महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तरह-तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं।
शक्ति स्वरूप योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गई है जिसके तहत राज्य की विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण किया जाएगा
इस योजना का चालन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। और इसके माध्यम से महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद या तलाक के बाद आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है
छत्तीसगढ़ शक्ति स्वरूपा योजना में आवेदन करने के लिए आप ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों माध्यम में आवेदन कर सकते है
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता महिला छत्तीसगढ़ राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए ,और आवेदक की आयु 18 साल से 50 साल होनी चाहिए
इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु का प्रमाण,राशन कार्ड और फोटो होना चाहिए
इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला आवेदक सबसे पहले अपने सभी दस्तावेज के साथ महिला एवं बाल विकास कार्यालय में जाना होगा
कार्यालय पहुंचने के बाद आपको अधिकारी से शक्ति स्वरूप योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि ध्यान से भरना होगा
सभी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म में पूछे गए सभी दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करना होगा इसके बाद आपको फॉर्म उसी ऑफिस में जमा करना होगा