TDS Kaise Check Kare: क्या आप भी Income Tax भरते है और बार – बार आपको अपना TDS जानने के लिए दूसरो के पास जाना पड़ता है तो अब आपकी इस मजबूरी को समाप्त करते हुए हम आपको बता दें कि, अब आप सभी टैक्स पेयर्स खुद से जान सकते है कि, आपका TDS कितना कटता है और इसीलिए हम आपको बतायेगे कि, TDS Kaise Check Kare?
जाने इस पोस्ट में क्या क्या है
आपको बता दें कि, TDS Kaise Check Kare करने के लिए आपको अपने साथ अपना पैन कार्ड नंबर अवश्य रखना होगा ताकि आप आसानी से अपना – अपना TDS चेक कर सके औऱ पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें।
आर्टिकल के अन्त मे हम आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
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TDS Kaise Check Kare – Highlights
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अब घर बैठे खुद से चेक करें अपना TDS, जाने पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया – TDS Kaise Check Kare?
अपने इस आर्टिकल मे हम, आप सभी आयकर दाताओं अर्थात् टैक्स पेयर्स का हार्दिक स्वागत करते हुए आपको बताना चाहते है कि, अब आप सभी टैक्स पेयर्स आसानी से खुद से अपना – अपना TDS चेक कर सकते है और इसीलिए हम आपको इस आर्टिकल मे बतायेगे कि, TDS Kaise Check Kare?
TDS Kaise Check Kare के लिए आप सभी टैक्स पेयर्स को ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा जिसमे आपको कोई समस्या ना हो इसके लिए हम, आपको पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया की बिंदुवार जानकारी प्रदान करेगे ताकि आप आसानी से अपना – अपना TDS चेक कर सके औऱ इसका लाभ प्राप्त कर सके औऱ
आर्टिकल के अन्त मे हम आपको क्विक लिंक्स प्रदान करेगे ताकि आप आसानी से इसी प्रकार के आर्टिकल्स को प्राप्त करके इनका लाभ प्राप्त कर सकें।
Step By Step Online Process of TDS Kaise Check Kare??
अपना – अपना TDS चेक करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा जो कि, इस प्रकार से हैं –
स्टेप 1 – TDS चेक करने के लिए नया रजिस्ट्रैशन करें
- TDS Kaise Check Kare के लिए सबसे पहले आपको इसके Official Website के होम – पेज पर आना होगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
- होम – पेज पर आने के बाद आपको Register का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा,
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका रजिस्ट्रैशन फॉर्म खुलेगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
- अब आपको इस रजिस्ट्रैशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना होगा औऱ
- अन्त मे, आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको आपके लॉगिन आई.डी एंव पासवर्ड मिल जायेगा जिसे आपको सुरक्षित रखना होगा आदि।
स्टेप 2 – पोर्टल मे लॉगिन करके अपना TDS चेक करें
- पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण करने के बाद आपको पोर्टल मे लॉगिन करना होगा,
- पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड खुल जायेगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
- अब यहां पर आपको E File का टैब मिलेगा जिस पर आपको माऊस रखना होगा,
- इसके बाद आपको Income Tax Returns के तहत ही आपको View Form 26AS का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा,
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज खुलेगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
- अब आपको यहां पर View /Verify Tax Credit का टैब मिलेगा,
- इसी टैब मे आपको View Form 26AS Annual Tax Statement का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा,
- क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका एक नया पेज खुलेगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
- अब आपको यहां पर कुछ जानकारीयों को दर्ज करना होगा और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा,
- क्लिक करने के बाद आपको आपका TDS दिखा दिया जायेगा जो कि, इस प्रकार का होगा –
- अन्त, इस प्रकार आप आसानी से अपना – अपना TDS चेक कर सकते है और इसका लाभ प्राप्त कर सकते है आदि।
उपरोक्त सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप सभी टैक्स पेयर्स आसानी से अपने – अपने TDS को चेक कर सकते है और इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।
समीक्षा
टैक्स पेयर्स को समर्पित इस आर्टिकल मे हमने आप सभी को ना केवल TDS Kaise Check Kare के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान की ताकि आप आसानी से अपने – अपने TDS को चेक कर सके और इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
वहीं, आर्टिकल के अन्त में हमें, उम्मीद है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाइक, शेयर व कमेंट करेगे।
क्विक लिंक्स
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FAQ’s – TDS Kaise Check Kare?
मुझे कैसे पता चलेगा कि टीडीएस लागू है या नहीं?
टीडीएस कब और किसके द्वारा काटा जाना चाहिए? आयकर अधिनियम के तहत उल्लिखित निर्दिष्ट भुगतान करने वाले किसी भी व्यक्ति को इस तरह के निर्दिष्ट भुगतान के समय टीडीएस काटने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर भुगतान करने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति या एचयूएफ है जिसकी पुस्तकों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।
TDS कितना प्रतिशत कटता है?
5 लाख रुपये से 7.50 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत इनकम टैक्स लागू है. 7,50,001 रुपये से 10 लाख रुपये तक के इनकम पर 15 प्रतिशत, 10,00,001 रुपये से 12.50 लाख रुपये तक के सालाना इनकम पर 20 प्रतिशत, 12,50,001 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से ज्यादा के इनकम पर 30 प्रतिशत इनकम टैक्स चुकाना होता है.
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