PM Laghu Vyapari Maandhan Yojana 2023: –प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना की घोषणा बजट वर्ष 2019 में की गई थी इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार स्वरोजगार करने वाले छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, छोटे रेस्टोरेंट वाले, खुदरा दुकान वाले,छोटे एजेंट ,मिल मालिक आदि जिनका टर्नओवर सालाना 1.5 करोड़ से कम है उन सभी के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत यदि वे हर महीने कुछ मामूली सब प्रीमियम भरते हैं तो उनकी उम्र 60 साल पूर्ण होने के बाद उन्हें हर महीने कम से कम ₹3000 प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। यह एक राष्ट्रीय स्तर की पेंशन स्कीम है जिसका नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम कार्य करेगी।
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लाभार्थी का यदि किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसको मिलने वाली पेंशन का 50% उसके पति अथवा पत्नी को प्राप्त होगा ध्यान दें यह पेंशन केवल पति अथवा पत्नी को प्राप्त होगा इसके अलावा परिवार के किसी अन्य सदस्य को प्राप्त नहीं हो सकता।
PM Laghu Vyapari Maandhan Yojana 2023 Highlight
योजना का नाम | प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 |
योजना शुरू की गई है | केंद्र सरकार द्वारा |
योजना की घोषणा | बजट 2019 में |
योजना का लक्ष्य | व्यापारियों को उनके बुढ़ापे में आर्थिक मदद पहुंचाना |
मंत्रालय का नाम | श्रम मंत्रालय |
योजना शुरू होने की तिथि | 22 जुलाई 2019 |
लाभार्थी | देश के लगभग तीन करोड़ |
किशन की राशि | ₹3000 प्रति महीना |
हेल्पलाइन नंबर | 180030003468 |
योजना का बजट | 750 करोड़ रुपए |
अधिकारिकववेबसाइट | http://maandhan.in/vyapari |
- यदि कोई व्यापारी इस योजना के माध्यम से 18 वर्ष की उम्र में जुड़ता है तो उसे हर महीने ₹55 प्रीमियम योजना के अंतर्गत जमा करना होगा। यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने ₹110 की रकम प्रीमियम के रूप में जमा करनी होगी। ठीक इसी प्रकार यदि कोई नागरिक 40 वर्ष की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने ₹200 प्रीमियम के रूप में जमा करने होते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत जितना धन नागरिक द्वारा जमा किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा भी उतनी ही राशि उसके अकाउंट में जमा कर दी जाती है इस तरह से देखें तो नागरिक के ऊपर प्रीमियम का कम से कम भार होता है जिस कारण से यह योजना सफल होती दिख रही है।
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प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 (PMLVMY)-
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत स्वरोजगार करने वाले अथवा छोटे व्यापारी, या फिर छोटे कामकाज करने वाले इत्यादि ऐसे लोग जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है उसे केंद्र सरकार द्वारा उनके 60 साल की उम्र पूरा होने पर पेंशन देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है इस योजना के शुरू हो जाने से ऐसे लोगों को अपने वृद्धावस्था में पैसों के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। यह योजना खासतौर से उन लोगों के लिए शुरू की गई है जिनकी देश की जीडीपी में लगभग 50% की हिस्सेदारी है।
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना 2023 से लाभ-
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना से जुड़े लोगों को उनके 60 वर्ष पूरे होने पर उन्हें प्रतिमाह ₹3000 प्राप्त होंगे।
- योजना से जुड़े व्यापारी जब चाहे तब अपनी प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना खाता को बंद कर सकता है और अपने धन को ब्याज सहित वापस ले सकता है।
- यदि किसी कारणवश व्यापारी की मृत्यु हो जाती है तो प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में यह प्रावधान किया गया है कि पेंशन का 50% उसकी पत्नी को प्राप्त होता रहेगा।
- इस योजना के मदद से व्यापारी बुढ़ापे में भी आत्मनिर्भर रहेगा वह किसी के आश्रय नहीं बैठेगा।
- प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में व्यापारी द्वारा जितनी राशि जमा की जाएगी उतनी ही राशि केंद्र सरकार द्वारा उसके खाते में जमा कर दी जाती है जिससे व्यापारी के ऊपर कम से कम धन जमा करना पड़ता है।
- सरकार का लक्ष्य वर्ष 2023-24 तक इस योजना के तहत लगभग दो करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाने का है।सरकार का लक्ष्य वर्ष 2022 तक इस योजना के तहत 5000000 लोगों को लाभ पहुंचाने का है।
क्या कोई व्यापारी समय सीमा के पूर्ण होने से पहले ही इस योजना से बाहर निकल सकता है?
- जी बिल्कुल यदि कोई व्यापारी आवेदन करने से लेकर 10 वर्ष के भीतर ही इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो उसके द्वारा जमा किया गया कुल प्रीमियम पर बैंक द्वारा दिए जाने वाले ब्याज दर पर उसे पैसे वापस कर दिए जाएंगे।
- यदि कोई व्यापारी योजना के शुरू होने के 10 वर्ष के बाद तथा 60 वर्ष से पहले इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो उसके द्वारा जमा किए गए कुल प्रीमियम राशि के साथ तथा जो पेंशन फंड के माध्यम से व्यस्त अर्जित हुआ है सभी कुछ आवेदक को वापस दे दिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत यह भी प्रदान किया गया है कि यदि कोई व्यापारी प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना में अपना खाता चला रहा है किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस खाते को उसकी पत्नी अथवा पति उस खाते को आगे चला सकते हैं।
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योजना में रुचि नहीं ले रहे हैं लोग-
इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा भले ही बहुत ही जोर शोर से शुरू किया गया हो परंतु देश के नागरिक इस योजना में रूचि नहीं दिखा रहे हैं। इस योजना के शुरू होने से लेकर वर्ष 2023 के शुरुआत तक केवल 52 हजार के लगभग इनरोलमेंट हुए हैं यह आंकड़ा इतने बड़े देश के लिए काफी कम है। हरियाणा उत्तर प्रदेश गुजरात चंडीगढ़ मध्य प्रदेश आदि राज्यों मैं कुछ ठीक-ठाक आवेदन आए हैं इनके अलावा बाकी राज्यों से लोग इस योजना में आवेदन नहीं कर रहे हैं। दादरा एवं नगर हवेली में तो अब तक केवल 7 आवेदन ही किए गए हैं इस योजना के तहत।\
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प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना से संबंधित शिकायत कहां करें और हेल्पलाइन नंबर क्या है?
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना से संबंधित शिकायत करने के लिए आप इनके आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पब्लिक ग्रीवेंस में अपनी शिकायत कर सकते हैं इसके अलावा नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर की सहायता से भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फ्री हेल्पलाइन नंबर-1800 2676888
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत ₹72000 प्रति वर्ष कैसे प्राप्त करें?
प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत ₹72000 पाने के लिए पति और पत्नी दोनों इस योजना के अंतर्गत अपना खाता खोला सकते हैं क्योंकि योजना के अंतर्गत पति और पत्नी दोनों के द्वारा आवेदन करने का विकल्प दिया गया है, यदि कोई दंपत्ति चाहे तो इस योजना का लाभ उठा सकता है।