Halal Banned – अब सबको मालूम होगा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट बाजार में बिकते हैं जिनके साथ हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है। यह एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो कोई खाद्य सामग्री और दवाइयों के साथ दिया जाता है। मुसलमान में हलाल एक खास किस्म की प्रक्रिया है, यूपी सरकार का मानना है कि इस तरह के सर्टिफिकेट से केवल समाज में भेदभाव बढ़ता है और यह समाज को बांटने की एक सूची समझी साजिश है।
Halal Banned News – Overview
Name of Post | UP Banned Halal Products |
Applicable State | Uttar Pradesh |
Product | All types of Halal Products |
Category | Latest Government Update |
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Halal Banned: हलाल बैन का मामला क्या है?
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने Halal Certificate के जरिए बेचे जाने वाले प्रोडक्ट पर रोक लगाई है। पूरे प्रदेश में किसी भी सामग्री के साथ अब हलाल सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा।
योगी सरकार के द्वारा यह फैसला 17 नवंबर को लिया गया है। यह फैसला लखनऊ में दर्ज एक FIR के आधार पर लिया गया है। जिसके अनुसार हजरात गंज पुलिस में कंप्लेंट फाइल की गई थी कि कुछ कंपनी अपने प्रोडक्ट को किसी खास समुदाय में बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेट को बढ़ावा दे रहे हैं।
इसके बाद 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगा दिया है। हलाल सर्टिफिकेट के अंतर्गत बिकने वाले सभी प्रोडक्ट के उत्पाद, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है।
हालांकि सरकार ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट के निर्यात को इससे दूर रखा है। मतलब हलाल सर्टिफिकेट के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जा सकता है लेकिन देश में नहीं बेचा जा सकता है।
हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट से परेशानी क्या है?
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि Halal Certificate जारी करके किसी खास प्रोडक्ट को किसी खास समुदाय से जोड़ा जा रहा है। यह एक समाज को बांटने की सोची समझी साजिश है।
इसके बाद सरकार ने पूरी तरह से साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट कॉस्मेटिक फूड और दवाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी हलाल प्रोडक्ट को बनाने बेचने या भंडारण करने को अपराध माना जाएगा।
अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफाइड लिखा है और कोई उसे बेच रहा है या फिर कोई उसे बना रहा है तो यह पूरी तरह से अपराध है जिसे समाज के प्रति दुष्प्रभाव फैलाने और समाज को बांटने के आरोप में कार्रवाई होगी।
सारांश
उत्तर प्रदेश में अब हलाल सर्टिफाइड (Halal Banned) कोई भी प्रोडक्ट बिकना पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप उत्तर प्रदेश में इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इस तरह के किसी भी प्रोडक्ट को बनाना भंडारण करना या बेचना अपराध माना गया है। हालांकि इस तरह के प्रोडक्ट निर्यात करने पर किसी भी प्रकार का कानून नहीं बनाया गया है।