Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana 2021 Apply Online |
बिहार सरकार परिवहन निगम (परिवहन विभाग, बिहार सरकार) Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गई है ।
इस मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत, 4 सीटों से 10 सीटों तक नए यात्री वाहन खरीदे जा सकते हैं। बिहार राज्य सरकार आपको वाहन खरीदने में सहायता करने के लिए 50% अनुदान प्रदान करेगी।
➡ मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत, बेरोजगार अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) के लोग पंजीकरण और आवेदन जमा करके सब्सिडी दरों पर वाहन खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
➡ सभी उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें और सभी पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया को ध्यान से पढ़ें। हम योजना लाभ, पात्रता मानदंड, योजना की मुख्य विशेषताएं, आवेदन की स्थिति, आवेदन प्रक्रिया और “जैसे ” बिहार मुख्यमंत्री ग्राम रोजगार योजना 2021 “के बारे में कम जानकारी प्रदान करेंगे ।
Important Links | |
Apply Online | Registration | Login |
Notification | Click Here |
Bihar Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana 2021 | Official Website |
इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा प्रदान करना है और उन लोगों की भी मदद करना है जो नौकरियों की तलाश में इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस बिहार मुख्यमंत्री ग्राम समृद्धि योजना 2021 के तहत, 4 सीटों से लेकर 10 सीटों तक के नए यात्री वाहनों को पात्र माना जाएगा। इस बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।
Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana Online Registration Process |
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की है। बिहार मुख्मंत्री ग्राम परिवहन योजना 2121 योजना के तहत फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर नए वाहनों को खरीदने पर 50% अनुदान दिया जाएगा। अगर बिहार राज्य के इच्छुक लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, तो वे बिहार परिवहन निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
Step to Apply Online Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana Application Form 2021 |
चरण 1- आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://transport.bih.nic.in/ पर जाना होगा ।
चरण 2- होमपेज पर दिए गए लिंक ” ऑनलाइन आवेदन करें ” पर क्लिक करें ।
स्टेप 3- इसके बाद, यदि आपके पास कोई खाता नहीं है तो रजिस्टर पर क्लिक करें ।
चरण 4- मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ( MGPY ) आवेदन पत्र को भरने के लिए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके ” लॉगिन ” कर सकते हैं ।
चरण 5- नए आवेदक “ रजिस्टर ” बटन पर क्लिक करके मुख्यमंत्री ग्राम परिवार योजना ( MGPY ) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं ।
स्टेप 6- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा।
स्टेप 7- यहां उम्मीदवार यूजरनेम और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सहित सभी विवरण भर सकते हैं ।
स्टेप 8- इसके बाद, उम्मीदवार मुख्यमंत्री ग्राम परिवार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए लॉगिन कर सकते हैं।
चरण 9- अंत में, उम्मीदवारों को सभी आवश्यक विवरणों को सही ढंग से अपलोड करके नाम, पता और उनके दस्तावेजों को भरना होगा।
चरण 10- आवेदन को पूरा करने के लिए, ” सबमिट ” बटन पर क्लिक करें।
बिहार आवेदन की स्थिति कैसे जांचें ? |
चरण 1- आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://transport.bih.nic.in/ पर जाना होगा ।
चरण 2- होमपेज पर, परिवहन विभाग के लिंक पर क्लिक करें ।
स्टेप 3- इसके बाद आपको मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के लिंक पर क्लिक करना होगा ।
स्टेप 4- अब, आपको यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड भरना होगा।
स्टेप 5- अब आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है।
स्टेप 6- जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।
➡ Response Process
चरण 1- आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट http://transport.bih.nic.in/ पर जाना होगा ।
स्टेप 2- होमपेज पर फीडबैक लिंकपर क्लिक करें।
स्टेप 3- अब, आपको एड फीडबैक के लिए लिंक पर क्लिक करना होगा ।
स्टेप 4- इसके बाद, जिसमें पूछी गई जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
स्टेप 5- अब आपको सेंड फीडबैक बटन पर क्लिक करना है।
चरण 6- n इस तरह से आप अपनी प्रतिक्रिया दे पाएंगे।
Important Document of Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana Bihar |
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- Aadhar Card
- आवास प्रामाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- योग्य योग्यता का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट साइज फोटो
Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana Eligibility Criteria
लाभार्थी दिशानिर्देश
- आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थियों के पास हल्के वाहन के चालक का लाइसेंस होना चाहिए।
- लाभकारी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए और पहले से एक वाणिज्यिक वाहन नहीं होना चाहिए।
- उच्चतम योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- इस योजना के तहत, बिहार के लाभार्थियों को पंचायत का निवास होना चाहिए, जहाँ से पंचायत लाभान्वित होना चाहती है।
- इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलेगा।
Benefits of Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana |
लाभार्थी लाभ
- राज्य सरकार योजना के लाभार्थियों को सार्वजनिक परिवहन के लिए चार-पहिया और तीन-पहिया वाहन खरीदने के लिए 1 लाख या 50% सब्सिडी प्रदान करेगी ।
- बिहार के मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के माध्यम से लगभग 42,000 नागरिकों को रोजगार मिलेगा।
- अधिकतम 1 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- गरीब और रोजगार योग्य नागरिक इस योजना के माध्यम से अपना नया वाहन खरीद सकते हैं।
Key Features of Bihar Mukhyamantri Parivahan Bihar( योजना की सुविधा ) |
- इस योजना, वित्तीय सहायता सार्वजनिक परिवहन के लिए 4 व्हीलर या 3 व्हीलर नया वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी के रूप में लाभार्थियों को प्रदान की जा रही है। जिससे वे अपने लिए रोजगार शुरू कर सकें।
- इस योजना में बिहार राज्य की लगभग 8,405 ग्राम पंचायतों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत से 5 युवाओं यानी 42,025 को लाभ प्रदान कर रही है, जो इस योजना में योग्य हैं।
- 21 वर्ष से कम आयु के लोग बिहार मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2021 का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
- प्रत्येक पंचायत से 5 योग्य आवेदकों का चयन किया जाएगा।
- इस योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थी के पास उसकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए
- लाभार्थी को सरकारी सेवा में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए और उसके पास पहले से कोई वाणिज्यिक वाहन नहीं होना चाहिए।
यह भी देखें
Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana Bihar Important Dates
पंचायतवार आवेदन करने की तिथि | 03.05.2021 तक |
प्रखण्ड स्तर पर आवेदनो के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण | 04 से 06.05.2021 |
प्रखण्ड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा का प्रेषण | 07.05.2021 |
अनुमंडल स्तरीय समिति की बैठक | 08.05.2021 है |
चयन सूची का प्रकाशन | 08.05.2021 है |
आपत्ति आमंत्रण | 08.05.2021 से 17.05.2021 |
आपत्ति निराकरण | 18.05.2021 |
अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन | 19.05.2021 |
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभूकों को चयन पत्र का तामिला | 19.05.2021 से 21.05.2021 |
वाहन क्रय के पश्चात चयनित लाभूक द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन समर्पित करना | 19.05.2021 से लगातार |
अनुदान की राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते मे भुगतान करना | आवेदन प्राप्ति के 7 दिनो के अंदर |
Bihar Mukhyamantri Parivahan Yojana Bihar
Important Links
ऑनलाइन अर्जी कीजिए | पंजीकरण || लॉग इन करें |
7 वें चरण की सूचना | डाउनलोड 1 || डाउनलोड 2 |
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