बालिकाओं की सुरक्षा के लिए एक योजना का शुभारंभ किया गया है | इस योजना का नाम “मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना” है | 

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– इस योजना का शुभारंभ बिहार सरकार द्वारा किया गया है | – इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा यूको एवं आईडीबीआई बैंक में ₹2000 की राशि का निवेश किया जाएगा |

लाभ/ विशेषता 

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– कन्या की 18 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात कन्या को एकमुश्त परिपक्वता मूल्य के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा |

लाभ/ विशेषता 

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– यदि कन्या की मृत्यु 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो इस स्थिति में राशि का भुगतान महिला विकास निगम, बिहार को किया जाएगा |

लाभ/ विशेषता 

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– इस योजना का कार्यान्वयन महिला विकास निगम, बिहार द्वारा किया जाएगा अब तक 15 लाख बालिकाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा चुका है |

लाभ/ विशेषता 

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– आवेदक बिहार के मूल निवासी होने चाहिए | – बालिका का जन्म 22 नवंबर 2007 के बाद होना चाहिए |

Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana के लिए पात्रता 

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– कन्या का जन्म पंजीकरण होना बहुत ही जरूरी है | – पंजीकरण जन्म के 1 वर्ष के अंदर कराया गया होना चाहिए 

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Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana के लिए पात्रता 

– कन्या बीपीएल श्रेणी से संबंध रखती हो | – बेटी के जन्म से 3 वर्ष तक आवेदन किया जा सकता है |

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Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana के लिए पात्रता 

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