उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का विवरण 

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य की जनता के लिए एक ऐसी योजना का  शरुआत किया है जिससे वहा की जनता को लाभ पहुच सके.

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है?

यूपी सरकार के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत की है जिसका लाभ राज्य के गरीब परिवारों को दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ 

इस योजना तहत अगर किसी परिवार की मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की किसी सदस्य को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 

        सहायता राशि

इस योजना के अंतर्गत पहले सरकार द्वारा 20000 रूपये की धनराशि का मुआवज़ा दिया जा रहा था जिसको वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30000 रूपये कर दिया गया है ।

       कैसे मिलेगा लाभ 

राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।

      कहाँ मिलेगा राशि 

सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योकि यूपी सरकार द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ही धनराशि ट्रांसफर की जाएगी ।

निर्धारित की गयी है आयु सीमा 

मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।

        जरूरी दस्तावेज

– आवेदक का आधार कार्ड – पहचान पत्र – निवास प्रमाण पत्र – मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र – आय प्रमाण पत्र – बैंक अकाउंट पासबुक

        आवेदन प्रक्रिया

 उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना  का लाभ लेने के लिए आपको http://nfbs.upsdc.gov.in/  वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।

अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते है और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो नीचे लिंक पर  क्लिक करें?