किसान लगभग 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना देश भर के किसानों के लिए उपलब्ध है
पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत, देश भर के किसान ट्रैक्टर खरीद सकते हैं जो किसी भी कृषि भूमि पर एक आवश्यक वस्तु है
सकी आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। पारिवारिक आय आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
ट्रैक्टर योजना पात्रता आवश्यकताएँ
किसान भाइयों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने के लिए आपको योजना से संबंधित दस्तावेज जैसे
आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और निवास प्रमाण पत्र
लेकर अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय अथवा जन सेवा केंद्र में जाकर जमा करना होगा
अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जाके आर्टिकल को पढ़ सकते है वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी