सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है
National Family Benefit Scheme Mode of Application
National Family Benefit Scheme के तहत आवेदन करने के लिए आप सभी आवेदको को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाना होगा
National Family Benefit Scheme
इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार को दिया जायेगा राज्य के सभी परिवार ना केवल समाज की मुख्य धारा से जुड़ पायेगे
National Family Benefit Scheme Qualification
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए तथा उनकी उम्र 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए
National Family Benefit Scheme Document
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास उसका आधार कार्ड ,पैन कार्ड और बैंक खाता पासबुक,
National Family Benefit Scheme Document
तथा चालू मोबाइल नंबर, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और फोटो होना चाहिए तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते है |
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