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बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना” है
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का मुख्य उदेश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 5 लाख तक के लोन सुविधा उपलब्ध कराना हैं ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके
loan प्राप्त करने वाले अभ्यार्थी को बेरोजगार होना जरुरी है | जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हैं उन्हें ही इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जायेगा |
बिहार सरकार के द्वारा शुरू किये गए इस योजना में केवल अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं |इस योजना के द्वारा बेरोजगारी संख्या कम होगी और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा
इस योजना के तहत मिलने वाले लोन के द्वारा 3 महीने तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। लोन की रकम लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
आधार कार्ड पहचान पत्र मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट पासबुक पासपोर्ट साइज फोटो अल्पसंख्यक होने का प्रमाण पत्र आवास का प्रमाण पत्र आय एवं आयु का प्रमाण पत्र
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको नजदीकी बैंक में जाना होगा | उसके बाद अब बैंक से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आवेदन पत्र लेना होगा
एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अब मांगे गए सभी दस्तावेज का फोटो कॉपी को साथ में लगाना होगा | उसके बाद आपको बिहार राज्य योजना के तहत निर्धारित बैंक के अधिकारी के पास फॉर्म को जमा करना है।