यदि आप झारखंड के निवासी है और पशुपालन करते हैं तो झारखंड सरकार ने आपके लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुवात की है
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत आप सभी पशुपालको को 75 प्रतिशत से लेकर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जायेगी
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
जिससे आप अपने पशुपालन व्यवसाय का विकास कर पायेगे और पशुधन में वृद्धि करके दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकेगे
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
इस योजना का लाभ झारखंड राज्य के रहने वाले पशुपालक या किसान को मिलेगा और उनकी आयु कम से कम 18 साल होनी चाहिए
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक किसान झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
और आवेदक किसान या पशुपालक होना चाहिए सस्थ ही उसकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के पशुपालन विभाग में, जाना होगा
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
उसके बाद वहां से आपकों आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा और उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना
अब सभी दस्तावेजो को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करना होगा और पशुपालन विभाग में जाकर जमा करना होगा
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