कर्नाटक राज्य सरकार ने राज्य  के नागरिको को लोन प्रदान करने के लिए कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक सीएम स्वरोजगार योजना शुरू की है।

कर्नाटक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना क्या हैं?

इस योजना के माध्यम से सरकार अधिकतम 10 लाख रुपये की परियोजना लागत तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने जा रही

कर्नाटक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लोन राशि 

इस योजना का लाभ लेने के लिए सामान्य श्रेणी में प्रमोटर का योगदान परियोजना लागत का 10% और विशेष श्रेणी का परियोजना लागत का 5% होना चाहिए।

कर्नाटक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शर्त 

इस योजना का लाभ केवल ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवा ही उठा पाएंगे। इसके अलावा इस योजना का लाभ केवल नई इकाइयों के लिए ही उठाया जा सकता है।

      किसे मिलेगा लाभ 

कर्नाटक सीएम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम 2.50 लाख रुपये और विशेष श्रेणी के लिए 3.50 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना है।

            उद्देश्य

– आयु प्रमाण – शैक्षिक योग्यता दस्तावेज – ईडीपी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र यदि कोई हो – वोटर आईडी/राशन कार्ड कॉपी – प्रस्तावित इकाई के लिए ग्रामीण प्रमाण पत्र – ग्राम पंचायत से अनुमति

      आवश्यक दस्तावेज

कर्नाटक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना  का लाभ लेने के लिए https://cmegp.kar.nic.in/पर जाकर आवेदन  करना होगा।

        ऐसे करें आवेदन

कर्नाटक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में अत्यधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.