कर्नाटक गंगा कल्याण योजना क्या है?

कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम ने कर्नाटक गंगा कल्याण योजना शुरू की है। जिसके अंतर्गत किसानो को सरकार बोरवेल या खुले कुओं को पंपों से ड्रिल करने जा रही है।

योजना के लिए सरकार का बजट 

सरकार ने व्यक्तिगत बोरवेल परियोजना के लिए 1.50 लाख रुपये और 3 लाख रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा अन्य जिलों को 2 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

कर्नाटक गंगा कल्याण योजना के लाभ - 1 

– बेंगलुरू शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर कोलार, चिक्काबल्लापुर और तुमकुर जिले को 3.5 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

कर्नाटक गंगा कल्याण योजना के लाभ - 2   

– केवल वही किसान जो अल्पसंख्यक समुदायों से संबंध रखते हैं और छोटे या सीमांत किसान हैं, वे ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

कर्नाटक गंगा कल्याण योजना के लाभ - 3  

– इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को कृषि भूमि पर बोरवेल की ड्रिलिंग या खुले कुओं की खुदाई के बाद पंप सेट  की स्थापना करके सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

कर्नाटक गंगा कल्याण योजना के लाभ - 3  

– यदि बारहमासी जल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं तो निगम व्यक्तियों को जल बिंदुओं पर बोरवेल के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करेगा।

         जरूरी दस्तावेज

– परियोजना रिपोर्ट – जाति प्रमाण पत्र – आय प्रमाण पत्र – आधार कार्ड – बीपीएल कार्ड – नवीनतम आरटीसी – सक्षम प्राधिकारी द्वारा 

         ऐसे करें आवेदन 

कर्नाटक गंगा कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए आपको https://kmdc.karnataka.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।